123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली

केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को अलग कर दिया था, जिसका दिल्ली वक्फ बोर्ड विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ की इन संपत्तियों पर अपना कब्जा करना चाहती है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली.
नई दिल्ली:

123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में वक्फ बोर्ड से जुड़ी 123 संपत्तियों के मामले में कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि वो इस मामले में अलग से याचिका दाखिल करे.

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में पहले से लंबित एक याचिका के साथ ही इस मामले की अर्जी भी दाखिल कर दी थी. दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को अलग कर दिया था, जिसका दिल्ली वक्फ बोर्ड विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ की इन संपत्तियों पर अपना कब्जा करना चाहती है.

यह भी पढ़ें-
दिल्ली मेयर चुनाव आज : 10 प्वाइंट में जानें अब तक के विवाद और जीत के समीकरण
महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे अब शिवसेना प्रमुख, SC में आज उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई

Featured Video Of The Day
Alcatel V3 Ultra 5G भारत में लॉन्च! 120Hz डिस्प्ले, 108MP कैमरा और Dimensity 6300 चिप के साथ | Tech
Topics mentioned in this article