दिल्लीः रामलीला, दशहरा और दुर्गा पूजा के आयोजन को मिली अनुमति, माननी होंगी ये शर्तें

दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर लोगों के जमावड़े और गैदरिंग पर लगी रोक में ढील दे दी है, ताकि लोग त्योहार मना सकें.

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दिल्ली में रामलीला, दशहरा और दुर्गा पूजा के आयोजन को अनुमति. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर लोगों के जमावड़े और गैदरिंग पर लगी रोक में ढील दे दी है, ताकि लोग त्योहार मना सकें. यह ढील 15 नवंबर तक दी गई है. DDMA के आदेश के मुताबिक त्योहारों से संबंधित इवेंट्स जैसे रामलीला (Ramlila), दुर्गा पूजा (Durga Puja) आयोजित किये जा सकेंगे लेकिन कड़ी शर्तों के साथ. आयोजन स्थल पर मेला, झूला, रैली, जुलूस की इजाजत नहीं होगी. 

DM से इजाज़त लेना जरूरी

कोई भी त्योहार से संबंधित इवेंट करने के लिए इलाके के DM से इजाज़त लेना जरूरी होगा. किसी भी इवेंट की इजाजत इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी मिल कर देंगे वो भी पूरी इंस्पेक्शन के बाद. किसी बंद जगह में इवेंट में पूरी क्षमता के 50% ही लोग होंगे, 200 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते. खुली जगह में एरिया और सामाजिक दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी.

बिना मास्क के एंट्री नहीं

इवेंट ऑर्गेनाइजर इवेंट के लिए एंट्री और एग्जिट के अलग-अलग गेट रखेंगे. किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी. ऐसे सभी इवेंट का डाटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने पास रखेंगे और पूरी दिल्ली का डाटा डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगा. हर इवेंट जैसे रामलीला/पूजा पंडाल के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. इलाके के डीसीपी भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. यह दोनों अधिकारी सरकार द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे.

वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी होगी

हर इवेंट ऑर्गेनाइजर या समिति को अपने इवेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी होगी. यह वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर आखिर तक रोजाना करानी होगी. इस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की सॉफ्ट कॉपी भी दिखानी होगी. सर्टिफिकेट लेना होगा कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हो रहा है. नोडल ऑफिसर वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और अगर किसी भी दिशा निर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन पाया जाएगा तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी को रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद इवेंट की इजाजत रद्द कर दी जाएगी.

DM और DCP दिशा निर्देशों का स्टेटस बताएंगे

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से भी सैंपल वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है. हर जिले में जिस इवेंट की इजाजत दी जा रही है, उसको दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी साइन कर मुख्य सचिव को भेजेंगे और दिशा निर्देशों का स्टेटस बताएंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग होगी जरूरी

त्योहारों के दौरान किसी भी त्योहार वाले इवेंट में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ या जमीन पर बैठा हुआ नहीं होगा. केवल कुर्सी पर बैठना होगा और दूरी के नियम का पालन करना होगा.

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