दिल्ली: उपराज्यपाल ने धोखाधड़ी मामले में 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दी

बयान के मुताबिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति मांगने के दौरान गृह विभाग ने बताया कि पूछताछ में कृष्ण, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मीणा कुमारी ने ‘स्वीकार’ किया है कि उन्होंने सरकारी धन का गबन किया है. 

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दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेना (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

उप राज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने सरकारी कोष से 2.44 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के 10 कर्मियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है. राजनिवास ने रविवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बाहरी दिल्ली में तैनात दो महिला पुलिस उप निरीक्षकों, तीन हेड कांस्टेबल और पांच कांस्टेबल के खिलाफ एक अक्टूबर 2019 को धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वास भंग करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. 

बयान के मुताबिक महिला पुलिस निरीक्षक मीणा कुमारी और हरेंदर, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, विजू पीके, आनंद कुमार और कांस्टेबल कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, रवींद्र, संजय दहिया व रोहित मामले में आरोपी हैं. इन पर सरकारी धन से 2.44 करोड़ रुपये का गबन कर निजी इस्तेमाल के लिए खर्च करने का आरोप है. 

बयान के मुताबिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति मांगने के दौरान गृह विभाग ने बताया कि पूछताछ में कृष्ण, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मीणा कुमारी ने ‘स्वीकार' किया है कि उन्होंने सरकारी धन का गबन किया है. 

बयान के मुताबिक दिल्ली पुलिस पहले ही संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के प्रावधानों के तहत कृष्ण कुमार, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मीणा कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर चुकी है. ईओडब्ल्यू ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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