केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट 4 बजे सुनाएगा फैसला, जानें-सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?

केजरीवाल के वकील सिंघवी ने ईडी की गिरफ्तारी (Delhi Excise Policy Scam) का विरोध किया. उन्होंने कहा कि रिमांड को ही चुनौती दी गई है, जो कल समाप्त हो रही है इसीलिए वह कोर्ट से गिरफ्तारी और रिमांड का बुनियादी आधार तय करने के लिए कह रहै हैं.

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Liquor Policy Scam Case: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई.
नई दिल्ली:

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका प पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court On Kejriwal Petition Against ED) आज दोपहर 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी. अदालत में केजरीवाल और ईडी, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा चुकी हैं. बता दें कि केजरीवाल की याचिका ईडी द्वारा गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती देने से जुड़ी है. मामले पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है. इस दौरान ईडी ने कहा कि याचिका की कॉपी उनको कल ही मिली है, इसीलिए जवाब देने के लिए उनको 3 हफ्ते का समय चाहिए.

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केजरीवाल और ED के वकील आमने-सामने

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा. उन्होंने अदालत में कहा कि उनको  कुछ अहम बात कहनी है. इस पर ED का पक्ष रख रहे ASG एस वी राजू ने कहा कि बहुत सी बातें ज़रूरी बातें हो सकती हैं,  लेकिन हमारा जवाब दाखिल करना ज़रूरी है. जिस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता कस्टडी में है, लेकिन उनसे पहले ED के वकील बोलने लगे. केजरीवाल के वकील ने कहा कि कल देर रात याचिका के डिफेक्ट क्योर हुए,  फिर हम कॉपी कैसे देते?

"जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने की कोशिश"

इस पर ईडी के वकील ने कहा कि उनको डिफेक्ट वाली पेटिशन ही दे देते. यह कैसे फैसला कर सकते हैं कि हमें जवाब देने की ज़रूरत है या नहीं. इसके बाद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह समय बर्बाद करने की कोशिश है और  ED की तरफ से जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम रिमांड को भी चुनौती दे रहे हैं, कल केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है, इसीलिए इस मामले को भी आज ही सुना जाए, क्यों कि ईडी मामला टलवाना चाहती है. सिंघवी ने अदालत से कहा कि, आप चाहे तो हमारी याचिका को मान लीजिए या खारिज कर दीजिए, लेकिन सुनवाई मत टालिए.

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केजरीवाल की रिमांड को भी चुनौती

वहीं ईडी के वकील ने केजरीवाल के वकील के सुनवाई टलवाने वाले आरोप का विरोध करते हुए इस पर जवाब देने की बात कही. इस बीच जज ने ईडी के वकील राजू को रोक दिया. कोर्ट ने कहा कि हम ED को जवाब देने के लिए संक्षिप्त समय दिया जाएगा. पहले उनको केजरीवाल की याचिका पर ED का जवाब चाहिए. इनको जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए. जज ने कहा कि अगर केजरीवाल की रिमांड याचिका पर आज ही सुनवाई की तो समय लगेगा, क्योंकि और भी ज़रूरी है. इस पर उनके वकील ने कहा कि ठीक है, उसके बाद मुझे सुन लीजिए. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने ईडी की गिरफ्तारी का विरोध किया. उन्होंने कहा कि रिमांड को ही चुनौती दी गई है, जो कल समाप्त हो रही है इसीलिए वह कोर्ट से गिरफ्तारी और रिमांड का बुनियादी आधार तय करने के लिए कह रहै हैं. इसके लिए किसी से जवाब की आवश्यकता नहीं है.उन्होंने  गिरफ्तारी के बुनियादी आधार को चुनौती दी है.

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"केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ"

केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उन्हें प्रचार से रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मौलिक ढांचे के विरुद्ध है. एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है. वकील सिंघवी ने कहा कि एक सीएम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सवाल उस गिरफ्तारी के समय का है. PMLA सेक्शन 50 के तहत पहले बयान लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बिना गिरफ्तारी हुई. 

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सिंघवी की इस बात पर जज ने फटकार लगाते हुए कहा कि उनको यह समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है. उन्होंने सुबह ही कहा था कि मुख्य मामले (गिरफ्तारी को चुनौती) पर नोटिस जारी कर विस्तार से सुनना होगा. तब कहा गया कि जो रिमांड कल खत्म हो रही है, उस मसले पर उन्हें जिरह करनी है.

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हाई कोर्ट में केजरीवाल के वकील की दलील

केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनको लगता है कि 2 जून को (यानी चुनाव पूरे होते ही केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी) मैं बाहर आ जाऊंगा. उन्होंने  शरत रेड्डी, बुच्ची बाबू जैसे लोगों के बयानों को ED के प्रभाव में दिया गया बताया. उन्होंने कहा कि जिन 45 करोड़ रुपयों के लेनदेन की जांच के लिए गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, उसे सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वसनीय माना था. उन्होंने कहा कि जो आरोपी खुद को बचाने के लिए गवाह बन जाते हैं, उन्हें अतीत में अदालतों ने जयचंद और ट्रोजन हॉर्स (युद्ध में धोखा देने के लिए बनाया गया काठ का खोखला घोड़ा) जैसे शब्दों से भी बुलाया है, गिरफ्तारी से पहले सही तरीके से कारण नहीं बताए गए.

जिस पर ईडी के वकील राजू ने कहा कि इन्होंने अंतिम समय मे याचिका दाखिल की और उसकी कॉपी हमें नहीं दी. इस पर जज ने पूछा कि आपको कब याचिका मिली, राजू ने कहा कि कल दोपहर में, जिस पर जज ने कहा कि फिर मुझे जवाब का मौका देना होगा. केजरीवाल के वकील इसका विरोध करते हुए कहा कि मामला नहीं टलना चाहिए. अब इस मामले पर अदालत आज दोपहर 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी. 
 

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