दिल्ली सरकार VS उपराज्यपाल : केंद्र सरकार ने SC में बड़े पीठ से सुनवाई की अर्जी दी, दिल्ली सरकार ने किया विरोध

CJI ने कहा कि जब पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा, तो ये मुद्दा उठाया जा सकता है. दरअसल 11 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि संविधान पीठ दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं को लेकर उठे विवादों से संबंधित संवैधानिक मुद्दा तय करेगा.

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दिल्ली में अधिकारों के विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अर्जी दाखिल की है.
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अर्जी दाखिल की. केंद्र सरकार ने अर्जी में कहा कि मामले को पांच जजों के संविधान पीठ से बड़े पीठ में भेजा जाए. दिल्ली सरकार ने अर्जी का विरोध किया. वहीं प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ 8 दिसंबर को सुनवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीठ में शामिल जस्टिस कृष्ण मुरारी बीमार हैं. इस मामले में सुनवाई की दूसरी तारीख जारी की जाएगी.

दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI के सामने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान पीठ में एक अर्जी दाखिल की है. इसमें कहा है कि मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाए. वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये देरी करने का हथकंडा है. इसे इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

CJI ने कहा कि जब पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा, तो ये मुद्दा उठाया जा सकता है. दरअसल 11 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि संविधान पीठ दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं को लेकर उठे विवादों से संबंधित संवैधानिक मुद्दा तय करेगा.

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