'सरकार का अर्थ LG' वाला फैसला : GNCTD एक्ट को चुनौती देती दिल्ली सरकार की अर्ज़ी पर जल्द सुनवाई को SC राज़ी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2021 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सहमति जताई है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार बनाम LG  मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार की GNCTD (संशोधन) अधिनियम 2021 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सहमति जताई है. दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CJI के समक्ष इस मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का आग्रह किया. सिंघवी ने कहा कि ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के विपरीत और अनुच्छेद 239एए के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना ने कहा कि वो इसे देखेंगे. 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रभावी होने के बाद दिल्ली में 'सरकार' का मतलब उपराज्यपाल हो गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक, अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी हैं. 

दरअसल बीते 28 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNCTD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी थी. गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया था कि - 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है. अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है.'

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