दिल्ली: AAP नेता जैस्मीन शाह को बड़ी राहत, सरकारी आवास खाली करने के PWD के आदेश पर HC की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि जब इस पूरे मामले में पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट मुख्य मामले की सुनवाई कर रहा है और मामला कोर्ट के सामने लंबित है तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग का यह आदेश चौंकाने वाला है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

दिल्ली सरकार के थिंक टैंक जैस्मीन शाह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के PWD विभाग के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें जैस्मिन शाह को उनका मौजूदा सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था. PWD विभाग के नोटिस में जैस्मीन शाह को उनके मौजूदा सरकारी निवास में 'अवैध रहने वाला' बताया था. 

पीडब्ल्यूडी विभाग ने 26 अप्रैल को नोटिस भेजा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि जब इस पूरे मामले में पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट मुख्य मामले की सुनवाई कर रहा है और मामला कोर्ट के सामने लंबित है तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग का यह आदेश चौंकाने वाला है.

दरअसल, बीते साल दिल्ली के उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था और दफ्तर भी सील करवा दिया था. इसी को आधार बनाते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि जैस्मिन शाह को यह सरकारी निवास DDC के VC के तौर पर मिला था, जैस्मिन अब VC नहीं ऐसे में वो सरकारी निवास में रहने के हकदार नहीं हैं और इस समय अवैध रूप से रह रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- 
Wrestlers Protest: पहलवानों के आरोपों पर आज SC में सुनवाई, PM मोदी से भी मांगा समय, 10 प्‍वाइंट्स
"ऐसी जिंदगी जीने से पहले..": पहलवानों के यौन शोषण के आरोप के बीच बृजभूषण सिंह का वीडियो संदेश
"आपसे समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन...": धरने पर पीटी ऊषा की आलोचना के बाद पहलवान

Featured Video Of The Day
Kolkata Gangrape case में 5 सदस्यीय SIT गठित, BJP ने ममता सरकार को घेरा | Khabron Ki Khabar