दिल्ली: 'AAP' विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी आसमा दोषी करार, स्कूल प्रिंसिपल पर हमले का आरोप

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों ने एकसमान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई की. सरकारी अधिकारी के कामकाज में न केवल बाधा डाला, बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ली में सीलमपुर से 'आप' विधायक अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी असमा को 2009 में एक स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला करने के आपराधिक मामले में दोषी करार दिया है. आरोप था कि इन दोनों अभियुक्तों ने रजिया को मारा, जान मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे और ड्यूटी करने से रोका.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों ने एकसमान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई की. सरकारी अधिकारी के कामकाज में न केवल बाधा डाला, बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई. कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि अभियोजन पक्ष इन दोनों पर लगे इल्जाम साबित करने में कामयाब रहा है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353/506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है. 

असमा पर धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है. हालांकि, एफआईआर में लिखे गए चश्मदीद गवाहों ने से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया. कोई मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी भी नहीं थी. एफआइआर भी एक दिन देर से दर्ज कराई गई. क्योंकि घटना 4 फरवरी 2009 की थी और एफआईआर एक दिन बाद पांच फरवरी की है.

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