शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान व अन्य 7 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत पर सुनवाई आज

क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्‍टार  शाहरुख खानके बेटे आर्यन खान व सात अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा गया.आर्यन की जमानत याचिका पर शुक्रवार 11 बजे सुनवाई होगी.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins

आर्यन खान के खिलाफ प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद, उसे रखने और उसके इस्तेमाल के आरोप हैं

मुंबई:

Cruise Ship Drugs Case: क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्‍टार  शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan)  व सात अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. आर्यन की जमानत याचिका पर शुक्रवार 11 बजे सुनवाई होगी. गौरतलब है कि इस मामले में आर्यन खान की कस्‍टडी गुरुवार को समाप्‍त हो रही थी. सोमवार को मुंबई की अदालत ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेजने के आदेश दिए थे. आर्यन के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई, इस दौरान एंटी ड्रग एजेंसी  NCB की ओर से कहा गया कि मामले की तफ्तीश के लिए हमें सोमवार तक आर्यन खान की कस्‍टडी की जरूरत है. 

एएसजी अनिल सिंह ने कहा, 'ये सभी सीआर 94/2021 से जुड़े हैं. पहली नजर में लगता है कि ये सभी एक साजिश का हिस्सा हैं. इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एनसीबी ने अचित कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है. इस आरोपी का संबंध आर्यन खान से था. अरबाज की जांच में भी उस शख्स का नाम सामने आया था. अचित से इनका आमना-सामना जरूरी, इसलिए हिरासत की जरूरत. 6 अक्टूबर को 4 लोगों को क्रूज से गिरफ्तार किया गया ये आयोजक थे. सभी हिरासत में हैं और इन आरोपियों के साथ उनका आमना सामना भी आवश्यक है.

दूसरी ओर, आर्यन खान के वकील ने कहा, "एनसीबी हिरासत गैर जरूरी है. मामला हमेशा से यह रहा है कि हम मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहते हैं."  उन्हें तब तक के लिए बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वे उनकी जांच करें और उन्हें गिरफ्तार कर लें. आरोपी 1, 2 और 3 के खिलाफ आरोप पहले रिमांड आवेदन के समान ही हैं."

Advertisement

आर्यन के लिये सतीश मानेशिंदे ने कहा, 'मैं क्रूज पर नहीं था. नीचे ही मेरा फोन ले लिया और पंच मुझे एनसीबी कार्यालय ले आये. मेरे मोबाइल पर उन्हें जो मिला, उसके आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया. मेरा आयोजकों से कोई संबंध नहीं है, अरबाज दोस्त हैं लेकिन मैं उसकी गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूं.'

Advertisement

सुनवाई के दौरान अचित कुमार के वकील ने कहा, "मैं उन्हें बेईमान कहने से रोकूंगा. वे कह रहे हैं कि मैं सप्लायर्स का हिस्सा हूं. उन्होंने मेरे पास से क्या पाया है? उन्होंने पहले ही मेरे मुवक्किल का आरोपी नंबर 1 से आमना सामना कराया है. उन्होंने मेरे पास से 2.6 ग्राम जब्त किया है. मेरी समझ से मुझे न्यायिक हिरासत दी जा सकती है.'

Advertisement

मुनमुन धमेचा की ओर से वकील काशिफ खान ने तर्क देते हुए कहा, "क्या मैं अचित कुमार की गिरफ्तारी से चिंतित हूं? मेरा उस आरोपी से कोई संबंध नहीं है. रिमांड आवेदन मेरी भूमिका पर चुप है. स्क्रीनिंग के दौरान मेरे पास से कुछ भी नहीं मिला. मुझे तलाशी के समय का सीसीटीवी फुटेज चाहिए. कथित ड्रग्स फर्श पर मिला था."

Advertisement

- - ये भी पढ़ें - -
* 'कितनी गिरफ्तारियां हुईं?'- लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई में SC ने यूपी सरकार से पूछा
* मर्डर करके चुप नहीं कराया जा सकता'- BJP MP ने शेयर किया लखीमपुर का वीडियो
* 'कोविड मामलों में करीब 20 फीसदी का उछाल, नए आंकड़ों ने फेस्टिव सीजन में बढ़ाई चिंता

Topics mentioned in this article