सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामले को स्थानांतरित करने की ED की अर्जी पर फैसला कल

एजेंसी ने अपनी अर्जी में गोयल द्वारा सुनी जा रही जमानत की दलीलों के बारे में कुछ सवाल उठाए हैं. गोयल ने ईडी की जांच को लेकर अक्सर ही उसकी खिंचाई की है.

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ईडी ने सत्येंद्र जैन मामले को एक अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अर्जी दी है. (फाइल)
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के खिलाफ धन शोधन के मामले (Money Laundering Case) को एक अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की अर्जी पर सोमवार को फैसला करेगी. धन शोधन रोधी जांच एजेंसी ने मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.  इसके बाद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई 19 सितंबर के लिए निर्धारित की. 

एजेंसी ने अपनी अर्जी में गोयल द्वारा सुनी जा रही जमानत की दलीलों के बारे में कुछ सवाल उठाए हैं. गोयल ने ईडी की जांच को लेकर अक्सर ही उसकी खिंचाई की है. जैन और सह-आरोपी अंकुश जैन तथा वैभव जैन की जमानत याचिकाओं पर गोयल ने लंबी दलीलें सुनी हैं. तीनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं. 

ईडी ने 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर सत्येंद्र जैन और दो अन्य को धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था. मंत्री पर खुद से संबंधित चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप है. 

गोयल ने हाल में ईडी को आबकारी नीति घोटाला मामले में 16 सितंबर को जेल के अंदर मंत्री से पूछताछ करने की अनुमति दी थी. 

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