अदालत ने मीसा भारती को पिता के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत दी

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री और एक धनशोधन मामले में आरोपी मीसा भारती को अपने पिता के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत दे दी है, लालू प्रसाद यादव यादव का गुर्दा प्रतिरोपण किया जाना है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री और एक धनशोधन मामले में आरोपी मीसा भारती को अपने पिता के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत दे दी है, लालू प्रसाद यादव यादव का गुर्दा प्रतिरोपण किया जाना है.

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने भारती के पति और सह-आरोपी शैलेश कुमार को भी 25 नवंबर, 2022 से एक जनवरी, 2023 के बीच विदेश यात्रा की अनुमति दी. अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान आवेदकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता वाली कोई कार्यवाही नहीं होनी है.

न्यायाधीश ने कहा कि अदालती कार्यवाही के दौरान आवेदकों का आचरण अच्छा था क्योंकि जब भी उन्हें पेश होने के लिए बुलाया गया, वे पहले दिन ही पेश हुए. इसके साथ ही वे अदालती कार्यवाही में भी नियमित रूप से भाग लेते रहे, सिवाय इसके, जब उपस्थिति से छूट के उनके अनुरोध को अदालत ने स्वीकार कर लिया था.

अदालत ने दोनों आवेदकों को विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई या कार्यवाही के दौरान उनके फरार होने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की आशंकाओं को केवल आशंका माना जा सकता है और इसके समर्थन के लिए कोई कारण या आधार नहीं है.

भारती और कुमार पर आरोप है कि उन्होंने मिशाल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के नाम पर दिल्ली में कुछ अचल संपत्ति खरीदने के लिए 1.20 करोड़ रुपये का धनशोघन किया. वे दोनों इस कंपनी के निदेशक हैं.

ये भी पढ़ें- 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Cyclone Montha News: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' मचाएगा तांडव! अलर्ट जारी | BREAKING NEWS