चीनी वीजा घोटाला: कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर HC में सुनवाई टली, स्पेशल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती

कार्ति ने निचली अदालत के तीन जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. निचली अदालत ने कार्ति और दो अन्य को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ये अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है.

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स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. 
नई दिल्ली:

चीनी वीजा घोटाले मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की और से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई टल गई है. अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को करेगा. राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया था. कार्ति ने अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Application) दाखिल की थी.

कार्ति ने निचली अदालत के तीन जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. निचली अदालत ने कार्ति और दो अन्य को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ये अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है.

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दरअसल ईडी अधिकारियों ने आर्थिक घोटाले के इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई हालिया एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया है. ईडी ने उन पर 263 चीनी नागरिकों को भारतीय वीजा दिलाने के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य सहयोगी के जरिए पंजाब के एक फर्म से 50 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. मामला दर्ज होने के बाद कार्ति ने निचली अदालत यानी सांसद विधायकों के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. 

इससे पहले विशेष सीबीआई कोर्ट के सामने ईडी ने कहा था कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी कि पैसा कहां गया? ईडी ने यह भी कहा था कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है. अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी. ईडी ने कहा था कि हमने केवल एक जांच शुरू की है.

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