केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर संशोधन (Central On Waqf Law) को सही ठहराया है. केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 100 सालों से वक्फ बात यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, मौखिक रूप से नहीं इसलिए, संशोधन निरंतर अभ्यास के अनुरूप है. सरकारी भूमि को जानबूझकर या गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करना राजस्व रिकॉर्ड को सही करने के लिए है. सरकार ने कहा कि सरकारी भूमि को किसी धार्मिक समुदाय की भूमि नहीं माना जा सकता.
वक्फ संशोधन कानून संसदीय समिति की सिफारिशों पर बना
केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि अदालत में लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया. यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे. संवैधानिकता की एक धारणा है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होती है. अदालत द्वारा अंतरिम रोक शक्ति संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है. वक्फ संशोधन कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है. इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है.
केंद्र ने अपने हलफनामे में और क्या कहा?
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास निसंदेह कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है. अंतरिम स्तर पर, कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन के खिलाफ निषेधाज्ञा प्रदान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, 3 (बी) (सी) संवैधानिकता की इस धारणा का उल्लंघन होगा, जो राज्य की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन के पहलुओं में से एक है. यह जोर देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही याचिकाओं में किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है. जिसे किसी विशिष्ट मामले में अंतरिम आदेश द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है. कोई तथ्य या विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है.