BJP से निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज, भड़काऊ भाषण देने का आरोप

जानकारी के अनुसार दादर पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ 27 मार्च को आईपीसी की धारा 153 A 1 (A) के तहत मामला दर्ज किया है.

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मुश्किल में फंसे विधायक टी राजा सिंह.
मुंबई:

निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह (BJP MLA T Raja Singh) के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. टी राजा सिंह पर 29, जनवरी, 2023 को मुंबई में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. जानकारी के अनुसार दादर पुलिस ने टी राजा के खिलाफ 27 मार्च को आईपीसी की धारा 153 A 1 (A) के तहत मामला दर्ज किया है.

दरअसल 29 जनवरी को दादर में विशाल हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकला था, जो बाद में सभा में तब्दील हो गया था. मोर्चे में लव जिहाद और लैंड जिहाद को मुद्दा बनाते हुए घोषणा और नारेबाजी की गई थी. इस सभा में वक्ता के तौर पर टी राजा सिंह को आमंत्रित किया गया था.

ये पहला मौका नहीं है जब तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की और से भड़काऊ भाषण दिया गया हो. हाल ही में उनके नफरती भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था. जिसमें वह मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते दिख रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की रहाता तहसील में एक जनसभा में सिंह के भाषण का था. इस दौरान सिंह ने कहा था कि “जो कोई भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, हम उसे नहीं बख्शेंगे.” मुस्लिमों द्वारा नमाज अदा करने के संदर्भ में उन्होंने कहा था, “हमारे हिंदू राष्ट्र में आपको नमाज अदा करने के लिए लाउडस्पीकर भी नहीं मिलेगा, जो आप दिन में पांच बार करते .” सिंह ने कहा था कि 2026 तक भारत को “अखंड हिंदू राष्ट्र” घोषित कर दिया जाएगा. (भाषा इनपुट के साथ)

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