सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के पास वर्तमान में तीसरे पक्ष के आवेदन के बिना अदालती कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम (live stream) करने के लिए "पर्याप्त तकनीकी और बुनियादी ढांचा" नहीं है. आरएसएस के विचारक (RSS Thinker) के एन गोविंदाचार्य की याचिका पर शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने पूर्व आरएसएस की याचिका के जवाब में कोर्ट ने यह बात कही.शीर्ष अदालत ने 17 अक्टूबर को गोविंदाचार्य की याचिका पर अपनी रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया था, जिसमें 2018 के फैसले में अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही पर कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए YouTube के साथ एक विशेष व्यवस्था का निर्देश देने की मांग की गई थी.
"तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है और प्रतिवादी नंबर 1 (एससी रजिस्ट्री) एक आत्मनिर्भर प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है. माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह लाया जा सकता है कि न केवल रजिस्ट्री, बल्कि एनआईसी सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर सेल के रजिस्ट्रार एच एस जग्गी ने एक हलफनामे में कहा, साथ ही, वर्तमान में, तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों और समाधानों के बिना पूरी तरह से अपने दम पर लाइव स्ट्रीमिंग की मेजबानी करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और बुनियादी ढांचा नहीं है.
वकील विराग गुप्ता के माध्यम से गोविंदाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें यह कहा गया था कि लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही पर कॉपीराइट सरेंडर नहीं किया जा सकता और डेटा वर्तमान मामले में YouTube जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा न तो मुद्रीकृत किया जा सकता है और न ही व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सकता है.
रजिस्ट्रार ने हलफनामे में कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री "आत्म-निर्भर, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है.रजिस्ट्री ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों का उल्लेख किया. इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कंप्यूटर सेल अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, सिस्को, वेबएक्स के साथ नवीनतम वीसी हार्डवेयर और बुनियादी ढांचे पर निर्भर है.
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