पश्चिम बंगाल में पटाखा बैन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम जैसे खतरनाक रसायनों से बनाए जाने वाले पटाखों और आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी लगाई है, जबकि ग्रीन पटाखों के लिए छूट है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पाबंदी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ सोमवार को विशेष सुनवाई करेगी. दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी लागू करने का आदेश दिया है. आदेश में ग्रीन पटाखे पर भी पाबंदी शामिल है.

अब ग्रीन पटाखों के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी है. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दो याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है. एक याचिका गौतम रॉय ने और दूसरी सुदीप भौमिक ने दाखिल की है. इनकी दलील है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के पटाखों के बेचने और प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगाई है यानी हरित पटाखों को छूट दी है तो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाना चाहिए. 

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सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम जैसे खतरनाक रसायनों से बनाए जाने वाले पटाखों और आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी लगाई है, जबकि ग्रीन पटाखों के लिए छूट है.

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