मतदाता सूची में है नाम, पर वोटर कार्ड नहीं? घबराइए मत! जानिए 12 पहचान पत्र जिनसे डाल सकते हैं वोट

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को भी मान्यता दी है. अब EPIC कार्ड न होने पर भी आधार, पैन या पासपोर्ट दिखाकर मतदान किया जा सकेगा.

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  • भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड के बिना भी 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को मान्यता दी है
  • 7 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना में सभी वैध दस्तावेजों से पहचान सत्यापन की सुविधा दी गई है
  • बिहार सहित आठ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड वितरण कर दिया गया है
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पटना:

बिहार समेत देशभर में होने वाले चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है. अब अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं है, तो भी वह वोट डाल सकता है. बशर्ते कि उसके पास 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक मौजूद हो. आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की पहचान संबंधी परेशानी न हो, इसके लिए सभी वैध दस्तावेजों को मान्यता दी गई है. यह कदम खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, नए मतदाताओं और उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनका वोटर आईडी कार्ड अब तक नहीं बना है. साथ ही, पर्दानशीं (बुर्का या घूंघट) महिलाओं की सुविधा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए महिला मतदान अधिकारियों की विशेष तैनाती का भी प्रावधान किया गया है.

आयोग की तरफ से जारी किये गए हैं आदेश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि हर नागरिक को आसानी से मतदान करने का अधिकार मिले. आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का impersonation यानी प्रतिरूपण रोकने के लिए वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किया गया था, लेकिन अब वैकल्पिक दस्तावेजों से भी पहचान सत्यापित की जा सकेगी.

बिहार सहित उन सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने वाले हैं, लगभग 100% मतदाताओं को EPIC कार्ड जारी किए जा चुके हैं. वहीं, जिन नए मतदाताओं के नाम हाल ही में सूची में जोड़े गए हैं, उन्हें फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कार्ड वितरित करने के आदेश दिए गए हैं.

लेकिन अगर किसी मतदाता के पास EPIC कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आयोग की नई अधिसूचना के अनुसार, वह इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेगा.

  1. आधार कार्ड
  2. मनरेगा जॉब कार्ड
  3. बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक
  4. आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य कार्ड
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पैन कार्ड
  7. NPR स्मार्ट कार्ड
  8. पासपोर्ट
  9. पेंशन दस्तावेज
  10. सरकारी सेवा पहचान पत्र
  11. सांसद/विधायक का आधिकारिक आईडी
  12. सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी UDID कार्ड (निःशक्तता कार्ड)

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल मतदाता सूची में नाम होना मतदान का पूर्व-शर्त है. यानी, आईडी कार्ड तभी मान्य है जब नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. इसके अलावा, पर्दानशीं महिलाओं के लिए विशेष इंतज़ाम किए जाएंगे ताकि महिला मतदान अधिकारी या परिचारिका की उपस्थिति में उनकी पहचान गरिमापूर्ण और गोपनीय रूप से की जा सके.

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