कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है. इसमें कथित रूप से कई एकड़ जमीन को अवैध तौर पर डिनोटिफाई घोषित किया गया था. इस जमीन को एक IT परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आपराधिक मामले को समाप्त करने की मांग की गई थी. इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा और पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में अंतरिम संरक्षण दिया. हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस किया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 21 मार्च के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जहां 10 साल पुराने अवैध भूमि निस्तारण मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही करने से इनकार करने के विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया था.
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत को उनके खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है और लोकायुक्त पुलिस द्वारा 2012 में दायर आरोप पत्र के आधार पर आगे बढ़ने को कहा है.