बेंगलुरु ब्लास्ट मामला: अब्दुल नजीर मदनी की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से अब्दुल नजीर मदनी की जमानत पर जवाब मांगा है. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

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बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में मास्टरमाइंड आरोपी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता अब्दुल नजीर मदनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. SC में अब्दुल नजीर मदनी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा मदनी के पिता का स्वास्थ ठीक नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि अभी केस की स्थिति क्या है. इसपर कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा इस मामले में सुनवाई चल रही है.

शर्तों के आधार पर जमानत देने की मांग
कोर्ट में सिब्बल ने अब्दुल नजीर मदनी को एक महीने के लिए शर्तों के आधार पर जमानत देने की मांग की. राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मदनी आईएम, सिमी के साथ जुड़ा हुआ है और वह केरल में एक मुस्लिम फ्रंट का संस्थापक है जो प्रतिबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से अब्दुल नजीर मदनी की जमानत पर जवाब मांगा है. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में आरोपी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता अब्दुल नजीर मदनी ने अपनी जमानत शर्तों में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है. बेंगलुरु में 11 साल जेल में काटने के बाद अब जमानत पर अब्दुल नजीर केरल में अपने गृह नगर जाने की अनुमति चाहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट  के आदेश के मुताबिक उसे अपने मुकदमे की लंबित अवधि तक केरल में अपने गृहनगर जाने की अनुमति नहीं है.

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