सेना में महिला अफसरों की एक और बड़ी जीत हुई है.केंद्र 11 महिला अफसरों को भी परमानेंट कमीशन ( PC)देगा. दस दिनों के भीतर यह परमानेंट कमीशन मिलेगा.जो योग्य अफसर हैं औरकोर्ट नहीं आईं, उन्हें भी तीन हफ्ते में PC मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो PC के लिए हकदार होंगी. ऐसी महिलाओं के लिए एक महीने में विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें PC देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर को होगी राशन की 'डोर स्टेप डिलीवरी' मामले की सुनवाई
ASG संजय जैन ने केंद्र की ओर से ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी.उन्होंने बताया कि दस दिन में के भीतर इन महिला अफसरों को स्थायी आयोग दे दिया जाए. उन्होंने बताया कि कुल 72 महिला अफसरों में से एक ने रिलीज मांगी है.35 में से 21 याचिकाकर्ताओं को PC दिया जा चुका है,एक पर विचार हो रहा है इसके बाद 14 महिला अफसरों में से तीन मेडिकल तौर पर अनफिट पाई गई हैं. शेष 11 अफसरों को दस दिनों के भीतर PC दिया जाएगा.जिन महिला अफसरों का मामला कोर्ट में नहीं हैं, लेकिन वो योग्य हैं, उनको भी 20 दिन में PC देने पर किया जाएगा.
"सॉरी, लेकिन दो छात्रों के लिए NEET-UG परीक्षा दोबारा नहीं करवा सकते..." : SC ने पलटा HC का फैसला
इससे पहले, सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की धमकी के बाद केंद्र सरकार के रुख में नरमी आई थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चेतावनी दी थी, 'हम सेना को अवमानना का दोषी ठहराएंगे.सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है लेकिन संवैधानिक कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है.'