महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली ज़मानत

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किये गये महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत दे दी है.

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बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किये गये महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत दे दी है.अनिल देशमुख को पिछले साल यानी नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था और इस साल की शुरुआत में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. वहीं इस साल के शुरुआत में विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटना पड़ा था.

अनिल देशमुख पर क्या हैं आरोप
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. इन आरोपों के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने भी देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. ईडी ने जांच करने के दौरान ही नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं.

ईडी ने की चार्जशीट में दावा किया गया है कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया. देशमुख पर मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप है. साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है.

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