इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'मंत्री-पुत्र' आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज की, किसानों को कुचलने का है आरोप

फरवरी माह में हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत दी थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है
नई दिल्‍ली:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. आशीष मिश्रा, नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है. आशीष पर अपनी कार से किसानों को कुचलने का आरोप है. इसी साल फरवरी माह में हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत दी थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी. जमानत रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने आशीष को नए सिरे से इलाहाबाद हाईकोर्ट मेंं नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में आशीष को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए उसे एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने को भी कहा था.

SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा था कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है. इस केस में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक तथ्यों और अनदेखे उदाहरणों को ध्यान में रखकर फैसला दिया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट नए सिरे से विचार करे. 

हाईकोर्ट ने आशीष की जमानत अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई की और सुनवाई पूरी करने के बाद 15 जुलाई को आदेश सुरक्षित कर लिया था. फैसले के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई थी. बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी में पिछले वर्ष अक्‍टूबर में चार किसानों की मौत हुई थी.आरोप है कि आशीष मिश्रा उस कार पर सवार था जिससे किसान कुचले गए थे. इस घटना के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसमें दो बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी. एक पत्रकार को भी लखीमपुर हिंसा में जान गंवानी पड़ी थी.  

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