इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए 2019 के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया है.

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए 2019 के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया है. खुर्शीद द्वारा खेद व्यक्त किए जाने के बाद यह मुकदमा रद्द किया गया. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने आपराधिक मुकदमा रद्द करते हुए खुर्शीद द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली.

उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, मुख्यमंत्री के बयान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में खुर्शीद ने टिप्पणी की थी, ‘‘रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं.'' मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा था कि सलमान खुर्शीद बाटला हाउस आरोपियों/आतंकियों से सहानुभूति रखते हैं.

याचिका के मुताबिक, यह बयान मजाकिया लहजे में दिया गया था जोकि ‘शहंशाह' फिल्म का एक प्रसिद्ध ‘डायलॉग' है और मुख्यमंत्री के प्रति निरादर के भाव से यह ‘डायलॉग' नहीं बोला गया था. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहित किसी भी व्यक्ति की भावना आहत करने का कोई इरादा नहीं था. साथ ही याचिकाकर्ता ने अदालत में एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कथित बयान पर खेद व्यक्त किया.

अदालत ने सोमवार को दिए निर्णय में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है और स्पष्ट किया है कि उनका किसी की भावना आहत करने का कभी कोई इरादा नहीं था और उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह टिप्पणी की थी. मेरा विचार है कि यह मुकदमा रद्द किया जाना चाहिए.''

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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