मंदिर में दुकानों की लीज की नीलामी में भाग लेने से गैर हिंदुओं को रोका नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो बांस, फूल या बच्चों को खिलौने नहीं बेच सकते.

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मंदिर में दुकानों की लीज की नीलामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम आदेश.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो बांस, फूल या बच्चों को खिलौने नहीं बेच सकते. आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी धर्मों के लोगों को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में श्री ब्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों के पट्टों की नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए.सुनवाई के दौरान जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा हालांकि यह कहा जा सकता है कि मंदिर परिसर के भीतर, कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो आस्था के लिए अपमानजनक हो.  यहां शराब या जुआ नहीं खेला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित नहीं हैं तो आप बांस, फूल या बच्चों को खिलौने नहीं बेचेंगे.

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हम निर्देश देते हैं कि किसी भी किरायेदार/ दुकान धारक को नीलामी में भाग लेने से या केवल उनके धर्म के आधार पर पट्टों के अनुदान से बाहर नहीं किया जाएगा. दरअसल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की बेंच सैयद जानी बाशा की अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी. 2015 में, एपी सरकार ने गैर-हिंदुओं को दुकानों की टेंडर-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने या अन्यथा मंदिर से संबंधित अचल संपत्ति में व्यापार करने के लिए पट्टा या लाइसेंस प्राप्त करने से प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.

2019 में एपी सरकार की अधिसूचना को आंध्र और तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.  याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार की अधिसूचना ने समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

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याचिकाकर्ता ने तब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि एपी सरकार के अधिकारी एससी आदेशों पर रोक के बावजूद उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए.

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