धोखाधड़ी केस में एक्टर श्रेयस तलपड़े को राहत, SC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

SC ने तलपड़े सहित अन्य अभिनेताओं और फर्म के ब्रांड एंबेसडर को FIR में शामिल करने पर हरियाणा पुलिस से जवाब मांगा है.

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  • मल्टी मार्केटिंग फर्म से जुड़े धोखाधड़ी मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को SC ने गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है.
  • SC ने हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी कर तलपड़े समेत अन्य अभिनेताओं को FIR में शामिल करने पर जवाब मांगा है.
  • इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की है.
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नई दिल्ली:

हरियाणा के सोनीपत की एक मल्टी मार्केटिंग फर्म से जुड़ा धोखाधड़ी केस में एक्टर श्रेयस तलपड़े को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है और हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी किया है. अदालत ने तलपड़े सहित अन्य अभिनेताओं और फर्म के ब्रांड एंबेसडर को FIR में शामिल करने पर हरियाणा पुलिस से जवाब मांगा है.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है. अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित 13 लोगों के खिलाफ हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

ये एफआईआर सोनीपक निवासी विपुल अंतिल ने दर्ज करवाई है. मामला इंदौर में रजिस्टर्ड एक कंपनी ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के प्रमोशन से जुड़ा है, जो 50 लाख से ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गई.

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