शिमला की 'सील' सड़कों पर एंट्री के बदलेंगे नियम, परमिट से लेकर जुर्माने तक सब कुछ होगा महंगा

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिससे शिमला की प्रतिबंधित सड़कों पर गाड़ी चलाने को लेकर कई बदलाव होने जा रहे हैं. साथ ही इन सड़कों के लिए पास का भी नियम बदलेगा.

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शिमला की 'सील' सड़कों पर एंट्री के बदलेंगे नियम

हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रतिबंधित (सील) सड़कों पर वाहन चलाने के लिए नियम में बदलाव होने जा रहे हैं. प्रदेश की विधानसभा में इसको लेकर एक संशोधन विधायक पेश किया गया है, जिसमें शिमला की ‘सील' और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है. विधेयक में ऐसी सड़कों पर वाहन चलाने के लिए परमिट देने के वास्ते मौजूदा शुल्क बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक-2026 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया.

बिना परमिट गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना?

विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में बिना परमिट के ‘सील' सड़कों पर गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है, जबकि वैध परमिट धारकों के लिए ऐसी सड़कों पर चलने की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है. विधेयक में ‘सील' सड़कों के परमिट के लिए वार्षिक शुल्क को मौजूदा 2,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव है.

सील सड़कों के लिए कौन जारी करेगा पास

दैनिक परमिट की दर भी 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. मुख्यमंत्री द्वारा पेश विधेयक में प्रतिबंधित सड़कों के लिए पास जारी करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय गृह सचिव को देने का प्रावधान किया गया है. परमिट के लिए प्रक्रिया शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है. विधेयक के मुताबिक मौके पर ही जुर्माना अदा करने की स्थिति में पुलिस को राशि घटाकर 50 प्रतिशत तक कम करने का अधिकार होगा.

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