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सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का दिया निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट (NEET PG 2025) परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का दिया निर्देश 
सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का दिया निर्देश 
नई दिल्ली:

NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट (NEET PG 2025) परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए. शीर्ष अदालत नीट पीजी (NEET-PG 2025) परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से "मनमानी होती है" और उसने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. बता दें कि नीट पीजी परीक्षा 15 जून को होनी है.

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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे, ने फैसला सुनाते हुए कहा, "दो शिफ्ट में प्रश्नपत्र कभी भी एक ही कठिनाई स्तर के नहीं हो सकते. पिछले साल, यह (नीट-पीजी 2024) उस चरण के तथ्यों और परिस्थितियों में दो शिफ्ट में आयोजित किया गया हो सकता है. लेकिन परीक्षा निकाय को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए था." 

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कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई को घोषित होने की उम्मीद है. पीठ ने 5 मई को याचिका पर एनबीई, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा था.

हाल ही में शीर्ष अदालत ने नीट पीजी काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए और परीक्षा के रॉ स्कोर, आंसर-की और नॉर्मलाइज़ेशन फ़ॉर्मूले को प्रकाशित करने का निर्देश दिया. 

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