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MP सरकार 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को Laptop खरीदने के लिए देगी 25000 रुपये

एमपी में पिछले कुछ सालों से 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना'चलाई जा रही है. इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को लैपटॉप की राशि दी जाती है. यह योजना है 75% से ऊपर लाओ और लैपटॉप पाओ.

MP सरकार 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को Laptop खरीदने के लिए देगी 25000 रुपये
MP सरकार 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को Laptop खरीदने के लिए देगी 25000 रुपये
नई दिल्ली:

MP Laptop Yojana,pratibhashali vidyarthi protsahan yojana: मध्य प्रदेश सरकार आज, 4 जुलाई 2025 को कक्षा 12वीं के लगभग 94,234 मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से इस योजना की राशि जारी करेंगे. एमपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा 2025 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह राशि दी जाएगी. एमपी सरकार 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना'के तहत छात्रों को यह पुरस्कार दे रही है. 

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एमपी सरकार की 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की कक्षा 12वींकी बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना और उनकी उच्च शिक्षा में सहायता करना है. इस पहल के लिए सरकार ने 238.98 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, "मुझे खुशी है कि 4 जुलाई को हम कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले 94,234 छात्रों में से प्रत्येक को 25,000 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि देंगे."इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र छात्र को अपनी पसंद का लैपटॉप खरीदने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में 25,000 रुपये मिलेंगे.

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प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

एमपी सरकार ने साल 2009-10 में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत अब तक 4.3 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं और कुल 1,080 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है. बता दें कि पिछले वर्ष ही इस योजना के तहत 89,710 छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस योजना में सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों के नियमित तथा स्वयं-शिक्षित दोनों प्रकार के छात्र शामिल हैं. सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए पात्रता सीमा 75 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र 65 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं.

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