महिला ने पति की गर्लफ्रेंड से मांगा 'बेवफाई' का हर्जाना, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने एक मामले में पत्‍नी का दर्द महसूस करते हुए आदेश दिया कि शादी में हस्तक्षेप करने पर पति या पत्नी अपने गर्लफ्रेंड-ब्‍वॉयफ्रेंड से हर्जाना मांगने के लिए सिविल मुकादमा करते हुए हर्जाना की मांग कर सकते हैं.

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पति की गर्लफ्रेंड से मांगा 1 करोड़ का हर्जाना, दिल्‍ली कोर्ट ने समझा पत्‍नी का दर्द
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  • दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की गर्लफ्रेंड के खिलाफ सिविल मुकदमा चलाने और हर्जाना मांगने की अनुमति दी है.
  • महिला ने पति के अवैध संबंधों के कारण अपने टूटे हुए परिवार के लिए एक करोड़ रुपये हर्जाना मांगा है.
  • कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामले फैमिली कोर्ट में नहीं बल्कि दीवानी न्यायालय में सुने जा सकते हैं.
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नई दिल्‍ली:

अवैध संबंध, शादी को बर्बाद कर देते है. पति या पत्‍नी के अवैध संबंधों के कारण एक बसा बसाया घर उजड़ जाता है. दिल्‍ली में पति के अवैध संबंधों से जब एक घर उजड़ा, तो पत्‍नी टूट गई. लेकिन फिर उसने पति की गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने भी महिला की भावनाओं को समझा और पति की प्रेमिका पर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया. न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि ऐसा मुकदमा फैमिली कोर्ट में नहीं, बल्कि दीवानी न्यायालय में दायर किया जा सकता है. पत्‍नी ने अपने पति की कथित गर्लफ्रेंड के खिलाफ 1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. 

अदालत ने महसूस किया महिला का दर्द

महिला को हर्जाना मिलता है या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस मामले ने अन्‍य विवाहितों को भी राह दिखाई है, जिनका घर अपने जीवनसाथी के अवैध संबंधों के कारण उजड़ गया है. दिल्‍ली हाई कोर्ट ने स्नेह के अलगाव को महत्‍वपूर्ण मानते हुए इस तरह के मुकदमे को स्वीकार करने योग्‍य माना है. इस मुकदमे को लेकर कई आपत्तियां भी जताई गईं. ऐसा कहा गया कि ये पारिवारिक विवाद है, इसलिए इसे फैमिली कोर्ट में सुना जाना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने इन सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शादी में हस्तक्षेप करने पर पति या पत्नी अपने गर्लफ्रेंड-ब्‍वॉयफ्रेंड से हर्जाना मांगने के लिए सिविल मुकादमा करते हुए हर्जाना की मांग कर सकते हैं. 

जब पति के अवैध संबंधों के बारे में पता चला

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने मुकदमे को स्‍वीकार करते हुए पति और उसकी प्रेमिका को समन जारी कर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के पास व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है. महिला ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि 2012 में उसकी शादी हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं. इनके बीच सबकुछ अच्‍छा चल रहा था, लेकिन 11 साल बाद उनकी जिंदगी में तब उथल-पुथल हो गई, जब एक महिला की एंट्री उनके पति के जीवन में हुई. साल 2023 में महिला को पति के अवैध संबंधों के बारे में पता चला. इसके बाद महिला कोर्ट पहुंचीं और पति की गर्लफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. 

किस आधार पर पत्‍नी ने मांगा 1 करोड़ का हर्जाना?

महिला का कहना है कि वह अपने पति के प्‍यार, स्‍नेह और साथ की हकदार थी. इनकी शादी पूरे समाज के सामने हुई थी और इनके दो बच्‍चे भी हैं. लेकिन पति की गर्लफ्रेंड के कारण उससे ये सबकुछ छिन गया. पत्‍नी ने आरोप लगाया कि गर्लफ्रेंड ने जानबूझ कर उसकी शादी में इंटरफेयर किया. गर्लफ्रेंड को पता था कि एक शादीशुदा शख्‍स से अफेयर कर वह एक घर उजाड़ रही हैं. इससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी. इसके बावजूद गर्लफ्रेंड ने पति से अवैध संबंध बनाए. पति ने गर्लफ्रेंड से संबंध खत्‍म करने से मना कर दिया. गर्लफ्रेंड के साथ सामाजिक समारोह में खुलेआम घूमा. इससे महिला का पति से संबंध टूट गया. इसलिए अब गर्लफ्रेंड को इसके लिए हर्जाना देना चाहिए.  

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