दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की गर्लफ्रेंड के खिलाफ सिविल मुकदमा चलाने और हर्जाना मांगने की अनुमति दी है. महिला ने पति के अवैध संबंधों के कारण अपने टूटे हुए परिवार के लिए एक करोड़ रुपये हर्जाना मांगा है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामले फैमिली कोर्ट में नहीं बल्कि दीवानी न्यायालय में सुने जा सकते हैं.