Bakrid Advisory: दिल्ली में बकरीद पर पशु क्रूरता कानून के सख्त पालन का निर्देश, एडवाइजरी जारी

Bakrid Guideline: एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि केवल निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी दी जा सकेगी. पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए है.

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बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की गई है.

Eid al-Adha 2025: 'ईद-उल-अजहा' उर्फ 'बकरीद' या 'कुर्बानी की ईद'इस्लाम धर्म का एक अहम त्योहार है. यह त्योहार हजरत इब्राहिम की उस परीक्षा की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा कर लिया था. इस बार बकरीद 7 जून को मनाई जाएगी. बकरीद को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है. लेकिन कई राज्यों में बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की गई है. जिसका पालन नहीं करने पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी. 

दिल्ली में बकरीद पर गाय या ऊंट की कुर्बानी पर रोक

दिल्ली में बकरीद पर गाय और ऊँट की कुर्बानी पर रोक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि केवल निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी दी जा सकेगी. पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए है.  

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि बकरीद पर पशु क्रूरता के कानून का सख़्त पालन करवाना सुनिश्चित किया जाए. 
दिल्ली सरकार ने बकरीद पर अवैध पशु बलि के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की गई है. 

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कपिल मिश्रा बोले- स्वच्छ माहौल सुनिश्चित कराना होगा

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि  बलि के लिए केवल निर्धारित जगहों का इस्तेमाल ही किया जाएगा. अनिवार्य, सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी. स्वच्छता और साफ-सफाई के सख्त नियमों का पालन जरूरी है. स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करना होगा.

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कुर्बानी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना होगा

एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि बलि के फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना है. दिल्ली की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. ईद उल अजहा (बकरीद) के पर्व को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि कुर्बानी बंद स्थान पर दें और खुले में नमाज न पढ़ें.  

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जिलाधिकारियों को कड़ाई से आदेश पालन कराने का निर्देश

बोर्ड ने अपने अधीन आने वाले सभी मुतवल्लियों (प्रबंधक) और प्रबंध समितियों को निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों में कहा गया है कि कुर्बानी के लिए नियमों और कानून का सख्ती से पालन किया जाए. साथ ही, जिलाधिकारी इसका कड़ाई से पालन कराएं.

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बोर्ड ने एडवाइजरी में कहा कि नमाज केवल ईदगाह के अंदर और मस्जिद के परिसर में पढ़ी जाए और सड़क पर नमाज अदा करने से बचें. जरूरत होने पर स्थानीय प्रशासन को भरोसे में लेकर ईद की नमाज अदा की जाए.

कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से बंद रखना होगा

बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से दीवार, टीनशेड से बंद रखें, इन स्थानों पर आवश्यक दवाइयों का छिड़काव करें. साफ-सफाई का ध्यान रखा जाना अपनी धार्मिक एवं नैतिक जिम्मेदारी समझें.

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