DPS स्कूल द्वारका ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की याचिका

शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि स्कूल के 32 बच्चों का नाम वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि बच्चों का नाम वापस लेने के 3 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंपी जाए.

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(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

डीपीएस द्वारका स्कूल ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई है. इस याचिका पर आज विकास महाजन की कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. दरअसल, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 15 मई को अपने आदेश में स्कूल को 32 बच्चों के नाम काटने पर रोक लगा दी थी. 

जानकारी के मुताबिक शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि स्कूल के 32 बच्चों का नाम वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि बच्चों का नाम वापस लेने के 3 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंपी जाए.

दरअसल, डीपीएस ने फीस नहीं भरने को लेकर 32 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था और स्कूल ने बच्चों के माता-पिता को मेल कर के कहा था कि वो अपने बच्चों का टीसी लेकर जाएं. इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई है लेकिन हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

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