क्या MCD चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट का हो सकता है इस्तेमाल : HC ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल

हाईकोर्ट विधायक सौरभ भारद्वाज के माध्यम से दायर आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या वीवीपीएटी प्रणाली का उपयोग सिर्फ एम-3 ईवीएम में ही किया जा सकता है और क्या दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को मुहैया कराई जा सकती हैं.अदालत ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करें और संबंधित अधिकारियों को सहायता के लिए 24 मार्च को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया.न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग के वकील इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें कि क्या वीवीपीएटी का उपयोग सिर्फ एम-3 ईवीएम के साथ हो सकता है और क्या दिल्ली चुनाव आयोग को वे (एम-3) उपलब्ध कराए जा सकते हैं और कितने समय के लिए ऐसा हो सकता है.''

हाईकोर्ट दरअसल विधायक सौरभ भारद्वाज के माध्यम से दायर आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में दिल्ली चुनाव आयोग को एमसीडी चुनाव में वीवीपीएटी वाले ईवीएम का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि वीवीपीएटी का उपयोग सिर्फ आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में किया जाता है और नीतिगत आधार पर देशभर में निकाय चुनावों के लिए एम-2 ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है.

- ये भी पढ़ें -

* "अच्छा है किसी ने मेरे काम को पहचाना": पद्म भूषण मिलने पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद
* "'दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के लिए बैटरी...' : नवजोत सिंह सिद्धू ने AAP पर बोला हमला
* "जब चुनाव चल रहे थे तो पेट्रोल-डीजल के दाम नियंत्रण में कैसे थे : मनोज झा का सरकार से सवाल

Advertisement

बिहार में तीन दिनों में 30 लोगों की मौत, परिजन बोले- शराब पीने से गई जान

Advertisement
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Operation Sindoor: भारत के इन स्वदेशी हथियारों ने कैसे हराया Pakistan को | Khabron Ki Khabar
Topics mentioned in this article