श्रद्धा वालकर हत्याकांड : आरोपी आफताब को जेल में अन्य कैदियों ने पीटा, कोर्ट ने दिए यह निर्देश

दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोप तय करने के लिए अदालत में चल रही सुनवाई टली, अब तीन अप्रैल को होगी सुनवाई

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दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब पूनावाला पर आरोप तय किए जाने हैं.
नई दिल्ली:

श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले मे आरोप तय करने को लेकर चल रही साकेत कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी. श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के वकील ने आरोप लगाया है कि आफताब के साथ जेल में अन्य कैदियों ने मारपीट की है. आफताब के वकील की शिकायत पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि पेशी के समय आफताब की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया जाए.

इस मामले में पिछली सुनवाई 25 मार्च को हुई थी. तब आफताब पूनावाला ने अपना वकील बदल दिया था. आफताब पूनावाला ने अदालत की तरफ से मिले सरकारी वकील की जगह अक्षय भंडारी को अपना वकील नियुक्त किया था. वकील अक्षय भंडारी ने जिरह शुरू करने के लिए अदालत से समय मांगा था. 

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोपों पर बहस करने के लिए आफताब को आखिरी मौका दिया था. कोर्ट ने आफ़ताब से कहा था कि अब अगर वकील बदला तो दलील रखने के लिए दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने आफताब के नए वकील को केस से जुड़े सभी दतावेज देने को कहा था.

श्रद्धा वालकर के पिता की तरफ से उनके वकील ने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग देने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि, हम उसको कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे. कोर्ट ने फिलहाल उनको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग देने से इनकार कर दिया था. 

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