दिल्ली में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड नियमों का पालन करने का आदेश

दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को आदेश दिया, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन स्तर पर कोरोना टेस्ट किया जाए

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को आदेश दिया है कि आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करें और सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन स्तर पर कोरोना टेस्ट किया जाए. 

डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर में कोरोना का लक्षण दिखता है, तो उसे तब तक ड्यूटी करने की अनुमति न हो, जब तक उसकी RTPCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है. यह भी आदेश दिया गया है कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों.

दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके आईसीयू और वार्ड के साथ आइसोलेशन एरिया हो जहां पर नए मरीजों को तब तक रखा जाए, जब तक उनकी RTPCR रिपोर्ट नहीं आ जाती है.

Featured Video Of The Day
Sucherita Kukreti | Ram Vs Gandhi Controversy:राम में सब रखा है, विपक्ष का विरोध दिखा है? Mic On Hai
Topics mentioned in this article