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This Article is From Oct 24, 2016

विश्वविद्यालय कैंटीन के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस होना चाहिए: यूजीसी

विश्वविद्यालय कैंटीन के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस होना चाहिए: यूजीसी
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नयी दिल्ली: शैक्षणिक संस्थाओं की कैंटीन, मेस के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस नहीं होने के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस कानून का पालन हो.

विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में यूजीसी के सचिव जसपाल एस संधू ने कहा है कि यह पाया गया है कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की कैंटीन, मेस एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लाइसेंस नहीं है.

पत्र में इनसे कहा गया है, ‘‘आप अपने विश्वविद्यालय एवं कालेजों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें.’’

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