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This Article is From Jan 02, 2024

NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट को खत्म करने की मांग वाले याचिका पर विचार करने से किया इनकार, लेटेस्ट अपडेट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET 2024) को खत्म करने की मांग को लेकर तमिलनाडु में डीएमके (DMK) के सिग्नेचर अभियान के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.

NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट को खत्म करने की मांग वाले याचिका पर विचार करने से किया इनकार, लेटेस्ट अपडेट
NEET 2024: नीट को खत्म करने की मांग वाले याचिका
नई दिल्ली:

Signature Campaign against NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET 2024) को खत्म करने की मांग को लेकर तमिलनाडु में डीएमके (DMK) के सिग्नेचर अभियान के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य को वहां के स्कूलों में ऐसी गतिविधि की अनुमति न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी. 

जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर आयोजित होने वाली यह प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए. जब याचिकाकर्ता ने पीठ से कहा कि बच्चे परेशान हैं, हालांकि उन्हें अंततः परीक्षा का सामना करना पड़ता है, न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "सौभाग्य से, अब हमारे पास एक बहुत ही सूचित पीढ़ी है. हमारे बच्चे इतने मासूम नहीं हैं और अब वे सब कुछ समझते हैं." 

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "वे हमारी पीढ़ी से बहुत आगे हैं... वे सब कुछ समझते हैं, मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, यह कैसे होता है." हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. 

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बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने NEET को खत्म करने की मांग करते हुए 50 दिनों में 50 लाख सिग्नेचर के लिए एक अभियान शुरू किया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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