नई दिल्ली:
NEET परीक्षा उर्दू में भी देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE को 2018-19 से उर्दू को शामिल करने को कहा है. हालांकि इस बार होने वाली परीक्षा में उर्दू शामिल नहीं होगी. सुनवाई के दौरान CBSE ने कहा कि सात मई को होने वाली परीक्षा में उर्दू को शामिल नहीं किया जा सकता. 11 हजार छात्रों के लिए NEET पेपर में अतिरिक्त बदलाव नहीं किया जा सकता. वहीं केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें उर्दू को भी शामिल करने में गुरेज़ नहीं है लेकिन इस साल परीक्षा में नहीं शामिल कर सकते. आगे के लिए इस पर विचार किया जाएगा.
नीट की परीक्षा उर्दू माध्यम में भी क्यों न हो, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, MCI, DCI और CBSC को नोटिस जारी कर 10 मार्च तक जवाब मांगा था. अभी तक नीट की परीक्षा हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमी, तेलगु, तमिल और कन्नड़ में होती है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि अभी MCI और CBSC ये कह रही थी कि किसी भी राज्य सरकार ने नीट की परीक्षा उर्दू में कराने की गुजारिश नहीं की है. लेकिन अब महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार इसकी मांग कर रहे है. इसके अलावा कुछ और भी राज्य है जो इस पर विचार कर रहे है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये भी कहा कि MCI ने कहा था कि अगर कोई राज्य सरकार इसकी मांग करेगा तो वो विचार करेंगे.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
नीट की परीक्षा उर्दू माध्यम में भी क्यों न हो, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, MCI, DCI और CBSC को नोटिस जारी कर 10 मार्च तक जवाब मांगा था. अभी तक नीट की परीक्षा हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमी, तेलगु, तमिल और कन्नड़ में होती है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि अभी MCI और CBSC ये कह रही थी कि किसी भी राज्य सरकार ने नीट की परीक्षा उर्दू में कराने की गुजारिश नहीं की है. लेकिन अब महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार इसकी मांग कर रहे है. इसके अलावा कुछ और भी राज्य है जो इस पर विचार कर रहे है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये भी कहा कि MCI ने कहा था कि अगर कोई राज्य सरकार इसकी मांग करेगा तो वो विचार करेंगे.
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