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This Article is From Nov 09, 2016

यूपी: हाईकोर्ट ने रद्द किया 150 विद्यार्थियों का एमबीबीएस एडमिशन

यूपी: हाईकोर्ट ने रद्द किया 150 विद्यार्थियों का एमबीबीएस एडमिशन
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 विद्यार्थियों के प्रवेश को निरस्त कर दिया. प्रवेश प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने एम. सी. सक्सेना मेडिकल कॉलेज में हुए इन दाखिलों को रद्द कर दिया.

न्यायालय ने विद्यालय प्रबंधन से फैसले से प्रभावित प्रत्येक विद्यार्थी को 25-25 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के लिए भी कहा है.

उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की है कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा पिछले वर्ष दाखिले पर रोक लगाने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने नए दाखिले लिए. यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी विद्यालय द्वारा दाखिले पर रोक लगा रखी है.

न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. के. अरोड़ा की पीठ ने विद्यालय प्रबंधन से प्रभावित विद्यार्थियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि के लिए 37.5 करोड़ रुपये अलग रखने के लिए भी कहा है और विद्यार्थियों को दो महीने के भीतर मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है.

विद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अभी न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उन्हें आदेश की प्रति मिलेगी वह इसका पालन करेंगे.

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