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This Article is From Apr 22, 2020

Coronavirus Lockdown: यूपी सरकार ने स्‍कूलों से कहा, "लॉकडाउन के दौरान न लें ट्रांसपोर्ट फीस"

उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इससे पहले निर्देश जारी किया गया था कि कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में विद्यालयों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क लिया जाए

Coronavirus Lockdown: यूपी सरकार ने स्‍कूलों से कहा, "लॉकडाउन के दौरान न लें ट्रांसपोर्ट फीस"
यूपी सरकार ने स्‍कूलों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस न लें
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में छात्र-छात्राओं से ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ली जाए.

शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला ने समस्त जिलाधिकारियों तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में / विद्यालय बंद रहने तक छात्र-छात्राओं से ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ली जाए. 

उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इससे पहले निर्देश जारी किया गया था कि कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में विद्यालयों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क लिया जाए. निर्देश दिए गये थे कि किसी छात्र/ अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए. निर्देशों में कहा गया था कि विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाये और शुल्क जमा न किए जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाए.

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्‍ली सरकार ने भी दिल्‍ली के सभी प्राइवेट स्‍कूलों को निर्देश दिया है कि वे लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस लेंगे और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व सालाना फीस नहीं ली जाएगी. साथ ही स्‍कूलों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे एक साथ तीन महीने की फीस न लें और न ही शुल्‍क को बढ़ाएं. 

इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखर‍ियाल निशंक ने भी देश भर के स्‍कूलों से लॉकडाउन के दौरान फीस न बढ़ाने और एक साथ तीन महीने की फीस न लेने की अपील की है. 

इनपुट: भाषा

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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