लखनऊ:
राष्टीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) 2017 के लिए ऊपरी आयु सीमा तय करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है. तीनों को इसके लिए कोर्ट ने 20 फरवरी तक का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी.
यह व्यवस्था न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की लखनऊ स्थित एक खंडपीठ ने नवनीत त्रिापाठी तथा 22 अन्य की दो रिट याचिकाओं पर दी. याचिका में नीट 2017 के लिए तय 25 साल की ऊपरी आयु सीमा के मुद्दे पर सवाल उठाया गया था. याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि ऊपरी आयु सीमा नियम कानून के अनुरूप नहीं है, इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए.
इस वर्ष नीट-अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 7 मई, 2017 को आयोजित होगी. नीट-अंडर ग्रेजुएट परीक्षा प्रक्रिया 31 जनवरी, 2017 से 1 मार्च, 2017 तक है. (इनपुट एजेंसी से)
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यह व्यवस्था न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की लखनऊ स्थित एक खंडपीठ ने नवनीत त्रिापाठी तथा 22 अन्य की दो रिट याचिकाओं पर दी. याचिका में नीट 2017 के लिए तय 25 साल की ऊपरी आयु सीमा के मुद्दे पर सवाल उठाया गया था. याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि ऊपरी आयु सीमा नियम कानून के अनुरूप नहीं है, इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए.
इस वर्ष नीट-अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 7 मई, 2017 को आयोजित होगी. नीट-अंडर ग्रेजुएट परीक्षा प्रक्रिया 31 जनवरी, 2017 से 1 मार्च, 2017 तक है. (इनपुट एजेंसी से)
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