ADVERTISEMENT

बिना दावे वाले पैसे को इस कोष में एक मार्च तक ट्रांसफर करें बीमाकर्ता : इरडा (IRDA)

बीमा नियामक इरडा (IRDA) ने कहा कि बीमाकर्ताओं के पास 30 सितंबर तक दस साल से अधिक समय से बिना दावे के पड़ी बीमा राशि अगले साल एक मार्च तक वरिष्ठ नागरिकों के लिये बने कोष जमा करानी होगी.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी10:23 AM IST, 26 Jul 2017NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

बीमा नियामक इरडा (IRDA) ने कहा कि बीमाकर्ताओं के पास 30 सितंबर तक दस साल से अधिक समय से बिना दावे के पड़ी बीमा राशि अगले साल एक मार्च तक वरिष्ठ नागरिकों के लिये बने कोष जमा करानी होगी.

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा, 'सभी बीमाकर्ताओं के पास 30 सितंबर 2017 तक 10 साल से अधिक समय से पड़ी पॉलिसीधारकों की बिना दावे वाली राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में एक मार्च 2018 या उससे पहले स्थानांतरित करनी होगी.'

यह भी पढ़ें
खुशखबरी: अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का बीमा बढ़ा
पीएफ बकाया-: EPFO ने वसूली के लिये पांच बैंकों के साथ किया गठजोड़


केंद्र ने वित्त कानून 2015 के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष कानून, 2015 बनाया है. इसके तहत कंपनी को पॉलिसीधारकों की 10 साल से अधिक समय से बिना दावे वाली राशि इस कोष में स्थानातंरित करनी होती है. यह नियम सभी जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं पर लागू होता है. 

इनपुट : भाषा

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT