यह ख़बर 13 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा हो सकती है तीन लाख

खास बातें

  • सरकार होम लोन पर टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख कर सकती है। फिलहाल होम लोन पर दिए गए ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा डेढ़ लाख रुपये है।
नई दिल्ली:

सरकार होम लोन पर टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख कर सकती है। फिलहाल होम लोन पर दिए गए ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा डेढ़ लाख रुपये है। हर साल मकानों के दाम बढ़ रहे हैं और होम लोन पर ब्याज की दरें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।

धीरे−धीरे ये बोझ आम आदमी के बूते के बाहर होता जा रहा है। साथ ही आर्थिक विकास दर में गिरावट को थामने के लिए उद्योग जगत भी कुछ इसी तरह की मांग कर रहा है। फिक्की के महासचिव राजीव कुमार का कहना है कि होम लोन पर टैक्स कटौती की सीमा को ब्याज दरों के हिसाब से ढाई लाख कर देना चाहिए वहीं सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी इस सीमा को पांच लाख करने की वकालत कर रहे हैं। इसमें 3 लाख रुपये की छूट ब्याज के भुगतान पर और बाकी दो लाख की छूट प्रिंसिपल लोन राशि पर होनी चाहिए।

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