यह ख़बर 23 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने विमान कंपनियों को ट्रांजैक्शन फीस वसूलने से रोका

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन कंपनियों को आदेश दिया है कि वे यात्रियों से ट्रांजैक्शन फीस लेना बंद करें। जजों ने मूल किराये पर अतिरिक्त चार्ज लगाने वाली एयरलाइंस पर जुर्माना नहीं लगाने के लिए उड्डयन नियामक की भी आलोचना की है।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन कंपनियों को आदेश दिया है कि वे यात्रियों से ट्रांजैक्शन फीस लेना बंद करें। जजों ने मूल किराये पर अतिरिक्त चार्ज लगाने वाली एयरलाइंस पर जुर्माना नहीं लगाने के लिए उड्डयन नियामक की भी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस कंपनियां टिकटों पर अस्वीकृत टैक्स और फीस लगाकर मान्य नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।

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