खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर की सर्वे कंपनी स्पीक एशिया में पैसा लगाने वाले निवेशकों को राहत देते हुए कंपनी को पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर की सर्वे कंपनी स्पीक एशिया में पैसा लगाने वाले निवेशकों को राहत देते हुए कंपनी को पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कंपनी से 1300 करोड़ रुपये और निवेशकों की जानकारी अदालत में जमा करने को कहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट इस पैसे को संबंधित निवेशकों को दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। निवेशकों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पीक एशिया के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए अगले दो हफ्ते में वास्तविक रकम की जानकारी देते हुए उसे जमा करने को कहा है। स्पीक एशिया में पैसा लगाने वाले करीब 115 निवेशकों के इस समूह ने अपना पैसा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।