खास बातें
- 2-जी मामले में आरोपी स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा को जमानत मिल गई है। सीबीआई ने बलवा की जमानत का विरोध नहीं किया।
New Delhi: 2-जी मामले में आरोपी स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा को जमानत मिल गई है। इससे पूर्व सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा 2-जी मामले में अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेशों के मद्देनजर वह स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा की जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी। विशेष सरकारी वकील यू यू ललित ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी से कहा, इस अदालत के अधिकारी के तौर पर संबंधित मामले में तय व्यापक अभियोग के साथ इस अभियुक्त पर लगाए गए व्यापक आरोपों को ध्यान में रखते हुए हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर फिलहाल इसकी जमानत की अर्जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलवा के खिलाफ भी उनके सह-आरोपी और स्वान टेलीकॉम के निदेशक विनोद गोयंका की तरह के ही आरोप लगे हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बलवा अब निजी क्षेत्र का एक मात्र व्यक्ति है जिसे जमानत नहीं मिली है। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा कनिमोई और चार अन्य की जमानत की याचिकाओं को स्वीकृति देते हुए की गई टिप्पणी का हवाला भी दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जमानत एक नियम है और जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध न हो जाए, न्यायालय को उसे बेगुनाह समझना चाहिए।