यह ख़बर 23 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

सत्यम मामले में अदालत 9 मार्च को सुनाएगी फैसला

फाइल फोटो

हैदराबाद:

एक विशेष अदालत पूर्ववर्ती सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) के खातों में करोड़ों रुपये के हेरफेर और धोखाधड़ी के मामले में 9 मार्च 2015 को फैसला सुनाएगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई इस मामले की जांच से जुड़े भारी-भरकम दस्तावेज का हवाला देते हुए विशेष न्यायाधीश बीवीएलएन चक्रवर्ती ने कहा कि वह अपना फैसला 9 मार्च को सुनाएंगे।

न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों से कहा, आप जानते हैं कि मामले से जुड़े दस्तावेज कितने हैं। इसके अध्ययन के लिए कुछ और समय चाहिए। आप नतीजे से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले मुझे अपने आपको को संतुष्ट करना होगा। फैसले को टाइप करने में ही दो से तीन सप्ताह का समय लग जाएगा। करीब छह साल पहले शुरू हुई मामले की सुनवाई के दौरान करीब 3,000 दस्तावेज को चिन्हित किया गया और 226 गवाहों से पूछताछ की गई।

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सीबीआई के विशेष सरकारी वकील के सुरेंद्र ने कहा, न्यायाधीश ने सत्यम मामले में फैसला सुनाने की आखिरी तारीख 9 मार्च तय की है। इस दौरान पूर्ववर्ती सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक और तत्कालीन चेयरमैन बी. रामलिंग राजू, उसका भाई एवं कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक बी रामा राजू, कंपनी के ततकालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी वी. श्रीनिवास तथा अन्य अभियुक्त अदालत में उपस्थित थे।