सहारा प्रमुख की सुप्रीम कोर्ट में 300 करोड़ रुपये बैंक गारंटी भुगतान की पेशकश

सहारा प्रमुख की सुप्रीम कोर्ट में 300 करोड़ रुपये बैंक गारंटी भुगतान की पेशकश

सहारा प्रमुख सुब्रत राय (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की पेशकश की लेकिन कहा है कि इस राशि को उनकी तरफ से बैंक गारंटी के रूप में समायोजित किया जाना चाहिये.

मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को सुनवाई के लिये अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहारा प्रमुख की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुये थे और उन्होंने इस मुद्दे को पीठ के समक्ष रखा.

सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा, ‘‘मैं 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करने के लिये तैयार हूं लेकिन इस राशि को बैंक गारंटी के तौर पर समायोजित किया जाना चाहिये.’’ पीठ में मुख्य न्यायधीश के अलावा न्यायमूर्ति ए.एम खानविल्कर और डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को सहारा प्रमुख राय की पैरोल अवधि को 16 सितंबर तक बढ़ा दिया था. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने शर्त रखी थी कि उन्हें सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. राय को उनकी माता का देहांत होने पर मानवीय आधार पर जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था. उन्होंने जब 300.68 करोड़ रुपये जमा करा दिये तो अदालत ने उनकी पैरोल अवधि आगे बढ़ा दी. अदालत ने मामले में जमानत के लिये उन्हें शेष राशि जुटाने का अवसर दिया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com