यह ख़बर 15 जून, 2012 को प्रकाशित हुई थी

प्री-पेड कार्ड से भर सकते हैं स्कूल, कालेज की फीस : आरबीआई

खास बातें

  • लोगों की जिंदगी और आसान करते हुए रिजर्व बैंक ने प्री-पेड भुगतान कार्डधारकों को 10,000 रुपये की निर्धारित सीमा में स्कूल और कालेज की फीस भरने व रेल व हवाई टिकट खरीदने की गुरुवार को अनुमति दे दी।
मुंबई :

लोगों की जिंदगी और आसान करते हुए रिजर्व बैंक ने प्री-पेड भुगतान कार्डधारकों को 10,000 रुपये की निर्धारित सीमा में स्कूल और कालेज की फीस भरने व रेल व हवाई टिकट खरीदने की गुरुवार को अनुमति दे दी।
 
नकदी और चेक के सुविधाजनक विकल्प के तौर पर प्री-पेड कार्ड मुख्यरूप से बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी द्वारा जारी किए जाते हैं। ये कार्ड निश्चित रकम के भुगतान पर जारी किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल सीमित दुकानों से सामान खरीदने व सेवाएं लेने के लिए किया जाता है।
 
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्री-पेड कार्ड में अधिकतम 10,000 रुपये डाला जा सकता है और इसका इस्तेमाल जनोपयोगी सेवाओं के बिल आवश्यक सेवाओं, हवाई एव रेल यात्रा के टिकटों और कालेज, स्कूल फीस के आवर्ती भुगतान, सरकारी करों के भुगतान में किया जा सकता है।
 
रिजर्व बैंक बैंकों, एनबीएफसी एवं अन्य कंपनियों को विभिन्न किस्म के प्री-पेड कार्ड जारी करने की अनुमति पहले ही दे चुका है।
 
बढ़ती महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक ने कार्ड की सीमा न्यूनतम 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का निर्णय किया है। हालांकि, इस तरह के कार्ड की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये बरकरार रखी गई है।
 
 

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