यह ख़बर 22 अगस्त, 2013 को प्रकाशित हुई थी

ऑपरेटरों, बैंकों, बीमा कंपनियों पर अनचाही कॉल्स में होगी कार्रवाई

खास बातें

  • ट्राई अनचाही कॉल्स से उपभोक्ताओं को छुटकारा दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। ट्राई ने कहा है कि अनचाही कॉल्स या संदेश भेजने वाले बैंकों, बीमा कंपनियों तथा रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा।
नई दिल्ली:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अनचाही कॉल्स से उपभोक्ताओं को छुटकारा दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। ट्राई ने कहा है कि अनचाही कॉल्स या संदेश भेजने वाले बैंकों, बीमा कंपनियों तथा रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

नए नियमों के अनुसार यदि किसी दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क से किसी गैर पंजीकृत टेली मार्केटिंग कंपनी द्वारा अनचाही व्यावसायिक कॉल (यूसीसी) का मामला सामने आता है, तो ऐसे में ऑपरेटर पर प्रति शिकायत पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

ट्राई ने कहा कि ऐसे मामले जहां यूसीसी में किसी अन्य टेलीफोन नंबर या इकाई मसलन बैंक, बीमा कंपनी और बिल्डर का उल्लेख होगा, जिसके लिए व्यावसायिक कॉल भेजी गई है, तो ऐसे में उपभोक्ता, जिस इकाई के लिए कॉल की गई है, का फोन कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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उपभोक्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर बैंकों, बीमा कंपनियां और बिल्डरों की ओर से अनचाही कॉल्स की काफी शिकायतें आती हैं।